सीबीडीटी का बड़ा फैसला: पैन कार्ड सुधार के लिए अब भरने होंगे नए फॉर्म, जानें 1 अप्रैल 2026 से क्या बदला?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही पैन कार्डधारकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर दिए
- आयकर विभाग ने जारी किए PAN CR-01 और CR-02 फॉर्म: आधार के साथ अब इन दस्तावेजों की भी होगी जरूरत
- पैन कार्ड अपडेट करना हुआ और भी आसान: घर बैठे ऑनलाइन सुधार के लिए अपनाएं यह नई स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही पैन कार्डधारकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर दिए हैं। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी नए नियमों के तहत, पैन कार्ड में किसी भी प्रकार के सुधार या बदलाव के लिए अब पुराने फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयकर नियम, 2026 के नियम 158(12) के तहत, विभाग ने 'PAN CR-01' और 'PAN CR-02' नाम से दो नए फॉर्म पेश किए हैं। यह कदम पैन डेटा को अधिक सटीक बनाने और धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब व्यक्तिगत करदाताओं और संस्थाओं के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, व्यक्तिगत श्रेणी के करदाताओं को अपने नाम, जन्म तिथि, पता या माता-पिता के नाम में सुधार के लिए 'PAN CR-01' फॉर्म भरना होगा। वहीं, कंपनियों, ट्रस्टों और अन्य गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं के लिए 'PAN CR-02' फॉर्म अनिवार्य कर दिया गया है। इन नए फॉर्म्स में कई अतिरिक्त कॉलम जोड़े गए हैं, जैसे कि आवेदक का पासपोर्ट नंबर (यदि उपलब्ध हो) और विदेशी निवास का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। विशेष बात यह है कि अब पैन कार्ड पर पिता या माता में से किसका नाम प्रिंट करना है, इसका स्पष्ट विकल्प चुनना अनिवार्य होगा। यदि फॉर्म में कोई भी जानकारी आधार डेटा से मेल नहीं खाती है, तो आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
पैन कार्ड में सुधार की प्रक्रिया को अब अधिक व्यवस्थित बनाया गया है। सुधार के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक ई-गवर्नेंस पोर्टल (Protean या UTIITSL) पर जाना होगा। वहां 'Changes or Correction in existing PAN Data' का विकल्प चुनकर अपनी श्रेणी के अनुसार फॉर्म CR-01 या CR-02 का चयन करना होगा। इसके बाद एक अस्थायी टोकन नंबर जेनरेट होगा, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक है। फॉर्म भरते समय उन बॉक्स पर टिक करना न भूलें जिनमें आप सुधार करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि केवल जन्म तिथि बदलनी है, तो केवल उसी के सामने वाले चेकबॉक्स को मार्क करें।
दस्तावेजों के मामले में भी नियमों को कड़ा किया गया है। अब तक कई मामलों में केवल आधार कार्ड के आधार पर सुधार हो जाते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से आधार के साथ-साथ एक अन्य सहायक दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। इसमें मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी हलफनामा शामिल हो सकता है। यदि आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो फॉर्म को बड़े अक्षरों (Block Letters) में और अधिमानतः काली स्याही (Black Ink) से भरना होगा। फोटो चिपकाते समय ध्यान रखें कि वह स्पष्ट हो और उस पर किए गए हस्ताक्षर आधे फोटो पर और आधे फॉर्म पर होने चाहिए। नए नियमों के तहत अब पैन कार्ड पर छपने वाला नाम पूरी तरह से आपके आधार कार्ड के डेटा के अनुरूप होना चाहिए। यदि आपके आधार और पैन के नाम में स्पेलिंग का अंतर है, तो पहले आधार को अपडेट कराना बेहतर होगा, अन्यथा आपका पैन सुधार आवेदन तकनीकी कारणों से फंस सकता है।
ऑनलाइन आवेदन के दौरान ई-केवाईसी (e-KYC) और ई-साइन (e-Sign) की सुविधा भी दी गई है, जो पूरी तरह से पेपरलेस है। इसमें आपको कोई भी शारीरिक दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो। यदि आप स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करना चाहते हैं, तो 'Submit Scanned Images' का विकल्प चुनें। आवेदन शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। सफल भुगतान के बाद एक पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) प्राप्त होगी, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर पाएंगे।
सीबीडीटी का यह नया आदेश न केवल प्रक्रिया को आधुनिक बनाता है, बल्कि आयकर अधिनियम 2025 (जो 1961 के पुराने कानून की जगह ले चुका है) के प्रावधानों के साथ तालमेल भी बिठाता है। विभाग का लक्ष्य डिजिटल इंडिया अभियान के तहत करदाताओं को एक पारदर्शी और त्रुटिहीन प्रणाली प्रदान करना है। नए फॉर्म्स में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के विकल्प को भी सुदृढ़ किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने खोए हुए पैन कार्ड का पुनर्मुद्रण (Reprint) करवाना चाहता है और डेटा में कोई बदलाव नहीं है, तो उसे फॉर्म के सुधार वाले बॉक्स पर टिक करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा।
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