दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त आदेश: पवन कल्याण के बेटे अकिरा नंदन की छवि और नाम का दुरुपयोग करने वाली एआई जनित फिल्म पर प्रसारण और वितरण पर रोक लगाई गई, स्टूडियो को मिला नोटिस।
नई दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण के बेटे अकिरा नंदन
- आंध्र प्रदेश उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के पुत्र अकिरा नंदन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की कार्रवाई, एआई फिल्म में अनधिकृत उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध
- न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला का फैसला: संभावामी स्टूडियोज एलएलपी को अकिरा नंदन के व्यक्तित्व, नाम और छवि के दुरुपयोग से रोका गया, फिल्म का प्रसार रुका
नई दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण के बेटे अकिरा नंदन के नाम, व्यक्तित्व और छवि का दुरुपयोग करने वाली एक एआई जनित फिल्म के प्रसारण और वितरण पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला ने सुनाया है। फिल्म का निर्माण संभावामी स्टूडियोज एलएलपी द्वारा किया गया था। अकिरा नंदन ने अदालत में याचिका दायर की थी जिसमें फिल्म में उनके नाम, छवि और व्यक्तित्व के अनधिकृत उपयोग की शिकायत की गई थी। अदालत ने फिल्म के प्रसार को रोकने का आदेश दिया है। फिल्म एक प्रेम कहानी पर आधारित है जिसमें एआई तकनीक का उपयोग किया गया है। अकिरा नंदन की छवि का उपयोग बिना अनुमति के किया गया था। अदालत ने स्टूडियो को नोटिस जारी किया है।
अकिरा नंदन ने याचिका में कहा कि फिल्म में उनके नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व का उपयोग किया गया है जो उनकी गोपनीयता और व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद तत्काल राहत प्रदान की। फिल्म का प्रसारण और वितरण रोक दिया गया है। अदालत ने कहा कि अकिरा नंदन के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। फिल्म में अकिरा नंदन को मुख्य भूमिका में दिखाया गया था लेकिन यह एआई जनित था। स्टूडियो ने बिना सहमति के यह फिल्म बनाई थी। अदालत ने स्टूडियो को आदेश दिया कि वे अकिरा नंदन के नाम, छवि और व्यक्तित्व का उपयोग न करें।
फिल्म का नाम अप्सरा बताया गया है लेकिन अदालत ने इसे प्रसारित करने से रोक दिया है। अकिरा नंदन पवन कल्याण के पुत्र हैं और वे आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री हैं। पवन कल्याण अभिनेता भी हैं। अकिरा नंदन की उम्र कम है और वे सार्वजनिक जीवन में नहीं हैं। फिल्म में उनके व्यक्तित्व का उपयोग गोपनीयता का उल्लंघन है। अदालत ने फिल्म के टेकडाउन का आदेश दिया है। स्टूडियो को फिल्म हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
याचिका का विवरण
अकिरा नंदन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि संभावामी स्टूडियोज एलएलपी ने एआई जनित फिल्म में उनके नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व का अनधिकृत उपयोग किया है। यह एक प्रेम कहानी आधारित फिल्म है। याचिका में गोपनीयता और व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन की बात कही गई है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई की और राहत प्रदान की।
अदालत ने न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने आदेश पारित किया। आदेश में कहा गया कि फिल्म का प्रसारण और वितरण रोका जाए। स्टूडियो को नोटिस जारी किया गया है। फिल्म में अकिरा नंदन की छवि का उपयोग बिना सहमति के किया गया था। यह दीपफेक विवाद से जुड़ा मामला है। अदालत ने एआई फिल्म को रोक दिया है।
फिल्म में अकिरा नंदन को मुख्य भूमिका में दिखाया गया था। यह एआई तकनीक से बनाई गई थी। अकिरा नंदन ने अदालत से सुरक्षा मांगी थी। अदालत ने तत्काल इंजंक्शन आदेश जारी किया। स्टूडियो को अकिरा नंदन के नाम, छवि और व्यक्तित्व का उपयोग करने से रोका गया है।
अदालत के आदेश का विवरण
न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला ने आदेश पारित करते हुए कहा कि अकिरा नंदन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। फिल्म के प्रसार को रोका जाए। स्टूडियो को फिल्म हटाने के निर्देश दिए गए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।
अकिरा नंदन ने याचिका में कहा कि फिल्म में उनके नाम, छवि, आवाज का उपयोग किया गया है। यह उनके अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने याचिका स्वीकार की और राहत दी। फिल्म एक प्रेम कहानी पर आधारित है। एआई तकनीक से बनाई गई है। अदालत ने उपयोग पर रोक लगाई है।
स्टूडियो संभावामी स्टूडियोज एलएलपी है। अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया है। फिल्म का प्रसारण रोका गया है। अकिरा नंदन ने एआई जनित फेक कंटेंट के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई की।
पृष्ठभूमि का विवरण
पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री हैं। वे अभिनेता भी हैं। उनके पुत्र अकिरा नंदन हैं। फिल्म में अकिरा नंदन की छवि का उपयोग किया गया था। यह बिना अनुमति के था।
अदालत ने कहा कि व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। फिल्म को प्रसारित करने से रोका गया है। स्टूडियो को आदेश का पालन करना होगा। यह मामला एआई तकनीक के दुरुपयोग से जुड़ा है। अदालत ने गोपनीयता के उल्लंघन को गंभीर माना है।
फिल्म का निर्माण एआई से किया गया था। इसमें अकिरा नंदन को मुख्य भूमिका में दिखाया गया था। अदालत ने स्टूडियो को रोक दिया है। यह फैसला एआई क्रिएटर्स के लिए चेतावनी है। अदालत ने तत्काल कार्रवाई की।
प्रभाव का विवरण
अदालत के आदेश से फिल्म का प्रसार रुक गया है। स्टूडियो को फिल्म हटानी होगी। अकिरा नंदन के अधिकार सुरक्षित हुए हैं। यह मामला व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़ा है।
अदालत ने स्टूडियो को नोटिस दिया है। वे जवाब देंगे। मामला आगे की सुनवाई पर निर्भर है। फिल्म एआई जनित थी। अकिरा नंदन की याचिका सफल रही।
यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया है। न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला ने आदेश पारित किया। फिल्म में दुरुपयोग रोका गया है।
स्टूडियो की जानकारी
स्टूडियो संभावामी स्टूडियोज एलएलपी है। वे फिल्म के निर्माता हैं। अदालत ने उन्हें रोक दिया है। फिल्म प्रेम कहानी पर आधारित है।
अदालत ने गोपनीयता उल्लंघन माना है। फिल्म का टेकडाउन आदेश दिया है। यह एआई दुरुपयोग का मामला है।
अकिरा नंदन ने अदालत से सुरक्षा मांगी थी। अदालत ने प्रदान की। फिल्म में नाम, छवि, आवाज का उपयोग था।
What's Your Reaction?







