अयोध्या में राम मंदिर के 15 किलोमीटर दायरे में नॉनवेज डिलीवरी पर पूर्ण प्रतिबंध।

उत्तर प्रदेश की राम नगरी अयोध्या में राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की डिलीवरी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया

Jan 10, 2026 - 11:09
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अयोध्या में राम मंदिर के 15 किलोमीटर दायरे में नॉनवेज डिलीवरी पर पूर्ण प्रतिबंध।
अयोध्या में राम मंदिर के 15 किलोमीटर दायरे में नॉनवेज डिलीवरी पर पूर्ण प्रतिबंध।

उत्तर प्रदेश की राम नगरी अयोध्या में राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की डिलीवरी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। अयोध्या प्रशासन ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया जिसमें ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से नॉनवेज आइटम्स की होम डिलीवरी पूरी तरह बंद कर दी गई है। यह निर्णय पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद लिया गया है जहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स द्वारा पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों तक मांसाहारी भोजन पहुंचाया जा रहा था। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध केवल बिक्री तक सीमित नहीं है बल्कि होटलों, गेस्ट हाउसों, होमस्टे तथा ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों पर भी लागू होता है। सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि पहले से ही इस क्षेत्र में नॉनवेज की बिक्री पर प्रतिबंध था लेकिन हाल के महीनों में शिकायतें आईं कि कुछ प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन कर पर्यटकों को ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए नॉनवेज परोस रहे थे। इन शिकायतों के आधार पर अब ऑनलाइन डिलीवरी पर भी सख्त रोक लगाई गई है।

पंचकोसी परिक्रमा एक पवित्र धार्मिक मार्ग है जो लगभग 15 किलोमीटर लंबा है तथा राम मंदिर के चारों ओर घूमता है। इस मार्ग में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल शामिल हैं तथा यह क्षेत्र अयोध्या की धार्मिक पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। प्रशासन का उद्देश्य इस क्षेत्र की धार्मिक तथा सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रखना है जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। प्रतिबंध का विस्तार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक इसलिए किया गया क्योंकि पहले केवल दुकानों तथा होटलों पर रोक थी लेकिन डिलीवरी के जरिए उल्लंघन हो रहा था।

इसके अलावा कुछ होटलों तथा होमस्टे में मेहमानों को नॉनवेज भोजन के साथ शराब परोसने की भी शिकायतें मिली थीं। प्रशासन ने सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को सख्त चेतावनी जारी की है तथा कहा है कि उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी होटल संचालकों, दुकानदारों तथा डिलीवरी कंपनियों को इस आदेश की जानकारी दे दी गई है। प्रशासन द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी तथा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यह प्रतिबंध नया नहीं है क्योंकि अयोध्या में ब्रिटिश काल से ही नॉनवेज की बिक्री तथा सेवन पर रोक रही है। मई 2025 में अयोध्या नगर निगम ने राम पथ पर जो अयोध्या तथा फैजाबाद को जोड़ता है तथा 14 किलोमीटर लंबा है वहां मांस तथा शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। हालांकि उस प्रतिबंध का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हुआ तथा कुछ दुकानें अभी भी संचालित हैं। वर्तमान आदेश इसी दिशा में आगे का कदम है जिसमें ऑनलाइन माध्यम को भी शामिल किया गया है।

अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है तथा विभिन्न प्रकार के भोजनालय तथा होटल स्थापित हुए हैं। लेकिन धार्मिक महत्व को देखते हुए प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में केवल शाकाहारी भोजन ही उपलब्ध होगा तथा कोई भी नॉनवेज सामग्री की डिलीवरी या बिक्री नहीं की जा सकेगी। यह कदम अयोध्या की पवित्रता बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करने के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने सभी पक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमों का पालन करें तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन न करें। यदि कोई प्रतिष्ठान या कंपनी नियम तोड़ती है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला अयोध्या को धार्मिक नगरी के रूप में मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है जहां हर वर्ष करोड़ों लोग दर्शन के लिए आते हैं।

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