New Passport Rules: विदेश मंत्रालय ने बदले बच्चों के पासपोर्ट नियम, नाबालिगों की 36 पेज बुकलेट के लिए अब देने होंगे ₹1,750
विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का 36 पेज वाला पासपोर्ट 5 साल या 18 वर्ष की आयु तक ही वैध रहेगा। जानें नई फीस।

- Passport Rules 2026: 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता बदली, सामान्य और तत्काल फीस में भी संशोधन
- बच्चों के पासपोर्ट पर नया नियम: अब 5 साल या 18 की उम्र तक ही रहेगा वैलिड, जानिए नया फीस स्ट्रक्चर
- Minor Passport Validity 2026: 15 वर्ष से कम के बच्चों का पासपोर्ट नियम बदला, 8 साल से छोटे बच्चों को फीस में छूट जारी
नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय (MEA) ने देश में बच्चों के पासपोर्ट जारी करने की वैधता और सेवा शुल्क से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ‘पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026’ के तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के 36 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट की वैधता अवधि को पुनर्गठित किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार, ऐसे बच्चों का साधारण पासपोर्ट जारी होने की तारीख से अधिकतम 5 वर्ष या फिर बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक, इन दोनों में से जो भी अवधि पहले आएगी, तब तक ही वैध रहेगा। इसके साथ ही संशोधित दरों के अनुसार नाबालिगों के सामान्य और तत्काल पासपोर्ट का नया शुल्क ढांचा भी प्रभावी कर दिया गया है।
पासपोर्ट नियम, 1980 के नियम 12 में उप-नियम (1A) को प्रतिस्थापित करते हुए यह नया संशोधन भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही प्रभावी हो गया है। इस बदलाव का सीधा प्रभाव उन सभी परिवारों पर पड़ेगा जो 15 वर्ष से कम उम्र के अपने बच्चों के लिए नया पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने की योजना बना रहे हैं।
- वैधता का नया गणित: उदाहरण से समझें नियम
संशोधित नियमों के तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी होने वाले 36 पेज के साधारण पासपोर्ट पर दोहरी शर्त लागू की गई है:
5 वर्ष की अधिकतम अवधि: यदि किसी 10 वर्षीय बच्चे का पासपोर्ट बनता है, तो वह पासपोर्ट अगले 5 वर्ष यानी बच्चे की आयु 15 वर्ष होने तक वैध रहेगा।
18 वर्ष की आयु सीमा: यदि किसी बच्चे का पासपोर्ट 14 वर्ष की आयु में जारी किया जाता है, तो उसे 5 वर्ष की पूर्ण अवधि नहीं मिलेगी, बल्कि बच्चे के 18 वर्ष का होते ही (यानी 4 वर्ष बाद) पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो जाएगी। 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद आवेदक को वयस्क श्रेणी (Adult Category) के तहत 10 वर्ष की वैधता वाला नया पासपोर्ट बनवाना होगा।
पहले के व्यवस्थागत संदर्भ में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की सीमा को लेकर कई तकनीकी बाधाएं थीं, जिसे इस संशोधन के जरिए अधिक सुस्पष्ट किया गया है ताकि 18 वर्ष की वयस्कता की दहलीज पर नागरिक का नया बायोमेट्रिक और फोटोग्राफिक सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके।
- बच्चों के पासपोर्ट का नया फीस स्ट्रक्चर
विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची-IV में निर्धारित दरों के अनुरूप अब बच्चों के पासपोर्ट के लिए संशोधित शुल्क लागू किया गया है:
सामान्य सेवा (Normal Category - 36 पेज): 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के लिए नया पासपोर्ट बनवाने या दोबारा जारी (Re-issue) कराने का सरकारी शुल्क ₹1,000 से बढ़ाकर अब ₹1,750 कर दिया गया है।
तत्काल सेवा (Tatkaal Category - 36 पेज): तत्काल कोटे के तहत बच्चों के 36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए निर्धारित शुल्क ₹3,000 तय किया गया है।
- 8 वर्ष से छोटे बच्चों को 10% की विशेष छूट
फीस संशोधन के बीच सरकार ने छोटे बच्चों को राहत देने वाला पुराना प्रावधान बरकरार रखा है। मंत्रालय के स्पष्टीकरण के अनुसार, 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नए पासपोर्ट (Fresh Passport) के आवेदन पर मूल सरकारी शुल्क में 10 प्रतिशत की रियायत मिलती रहेगी।
हालांकि, अभिभावकों को यह ध्यान रखना होगा कि यह 10% की छूट केवल पहली बार फ्रेश पासपोर्ट बनवाने पर ही लागू होगी। यदि किसी बच्चे का पासपोर्ट पहले से बना हुआ है और उसे री-इश्यू (दोबारा जारी) कराया जा रहा है, तो उस स्थिति में यह रियायत देय नहीं होगी और पूरा निर्धारित शुल्क चुकाना होगा।
- वयस्कों के पासपोर्ट शुल्क में भी बढ़ोतरी
उल्लेखनीय है कि पासपोर्ट सेवाओं के बुनियादी ढांचे, सुरक्षा मानकों और ई-पासपोर्ट तकनीक के उन्नयन के चलते मंत्रालय ने सभी श्रेणियों के सेवा शुल्कों को अद्यतन किया है। वयस्कों (Adults) के लिए सामान्य श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की फीस ₹1,500 से बढ़कर ₹2,500 तथा 60 पृष्ठों वाली जंबो बुकलेट की फीस ₹2,000 से बढ़कर ₹3,500 हो चुकी है। तत्काल श्रेणी में वयस्कों के लिए यह शुल्क क्रमशः ₹5,000 (36 पेज) और ₹6,000 (60 पेज) निर्धारित है।
अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों के पासपोर्ट आवेदन करते समय जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता के वैध पहचान दस्तावेज और नाम व पते की वर्तनी की सटीक जांच आधिकारिक 'Passport Seva' पोर्टल पर ही करें, ताकि आवेदन के समय किसी प्रकार की त्रुटि न रहे।
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