CJP प्रोटेस्ट में शामिल होने पर अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस का 'लीव इंडिया' नोटिस, 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का आदेश

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस और एफआरआरओ ने 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का नोटिस जारी किया है। उन पर अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप है।

Oct 15, 2026 - 17:01
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CJP प्रोटेस्ट में शामिल होने पर अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस का 'लीव इंडिया' नोटिस, 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का आदेश
  • विदेशी नागरिकता के बावजूद राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा लेने का आरोप: एक्टर इमरान खान को देश छोड़ने का निर्देश, बढ़ीं मुश्किलें
  • आमिर खान के भांजे इमरान खान पर मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन: अगस्त क्रांति मैदान प्रोटेस्ट के बाद 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का फरमान
  • फॉरेनर्स एक्ट के उल्लंघन का मामला: CJP के मुख्य चुनाव आयुक्त विरोधी धरने में शामिल होने पर इमरान खान को मिला निष्कासन नोटिस

बॉलीवुड अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई पुलिस ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के नियमों और आव्रजन प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का औपचारिक 'लीव इंडिया नोटिस' (Leave India Notice) थमा दिया है। पुलिस का कहना है कि विदेशी नागरिकता धारक होने के बावजूद उन्होंने मुंबई में एक राजनीतिक धरने में शिरकत की, जो विदेशी नागरिकों से जुड़े कानूनों का सीधा उल्लंघन है।

  • अगस्त क्रांति मैदान में हुआ था प्रदर्शन

यह पूरा मामला हाल ही में मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और अन्य संगठनों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष संशोधन प्रक्रिया को लेकर यह प्रदर्शन बुलाया गया था। इस दौरान अभिनेता इमरान खान भी धरना स्थल पर मौजूद थे, जहां से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। हिरासत के दौरान इमरान खान ने स्पष्ट किया था कि वे किसी राजनीतिक संगठन के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि एक सामान्य नागरिक के तौर पर व्यक्तिगत क्षमता में वहां पहुंचे थे।

  • विदेशी नागरिकता

इमरान खान के पास अमेरिकी नागरिकता (US Citizenship) है और वे भारत में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक अथवा दीर्घकालिक वीजा नियमों के तहत रह रहे हैं। भारतीय आव्रजन और फॉरेनर्स एक्ट (Foreigners Act) के सुस्पष्ट प्रावधानों के अनुसार, भारत की धरती पर किसी भी विदेशी नागरिक को किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि, चुनाव प्रचार या राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की अनुमति नहीं होती है।

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इस संबंध में मुंबई पुलिस और हवाई अड्डे स्थित एफआरआरओ इमिग्रेशन डिवीजन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद इमरान खान का राजनीतिक धरने में शामिल होना ओसीआई और वीजा शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। गामदेवी पुलिस ने इस शिकायत को क्षेत्राधिकार के तहत एफआरआरओ को अग्रसारित किया।

  • 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने की समय सीमा

मामले की जांच के बाद सक्षम प्राधिकारी ने पाया कि अभिनेता ने विदेशी नागरिकता के नियमों की अवहेलना की है। इसके बाद डीसीपी (एफआरआरओ) के स्तर से औपचारिक नोटिस जारी कर उन्हें 28 अक्टूबर 2026 तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। नोटिस की प्रति अभिनेता को तामील करा दी गई है। कानूनी जानकारों के अनुसार, इमरान खान के पास अब इस प्रशासनिक आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में राहत की गुहार लगाने या केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने का विकल्प खुला है।

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