सुप्रीम कोर्ट ने तय किया तारीखों का कैलेंडर: राहुल गांधी, दिल्ली प्रदर्शन, SIR और BNSS मामलों पर अलग-अलग होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 22 अहम याचिकाओं पर सुनवाई का शेड्यूल तय किया है। राहुल गांधी से जुड़े SIR मामले, दिल्ली प्रदर्शन, डिजिटल साक्ष्य सुरक्षा और BNSS धाराओं पर अलग-अलग तिथियों में सुनवाई होगी।

- दिल्ली प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CCTV सुरक्षित रखने के निर्देश के साथ सुनवाई की तारीखें तय
- राहुल गांधी से जुड़े मामले में 27 अक्टूबर को सुनवाई, शीर्ष अदालत ने 22 याचिकाओं का तय किया न्यायिक शेड्यूल
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम: दिल्ली विरोध प्रदर्शन, महिला पत्रकार सुरक्षा और BNSS वैधता पर तारीखवार होगी सुनवाई
नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों, पुलिस की कार्रवाई, पत्रकारों के अधिकारों और निर्वाचन आयोग के विशेष पुनरीक्षण (SIR) अभियान से जुड़ी 22 महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई का पूरा न्यायिक कैलेंडर तय कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग मुद्दों के अनुसार अलग-अलग तिथियां निर्धारित की हैं, ताकि हर पहलू पर निष्पक्ष और विस्तृत सुनवाई हो सके। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित जांच एजेंसियों को नोटिस जारी कर औपचारिक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए नोडल वकील नियुक्त किए हैं। इन वकीलों को 28 अक्टूबर तक समान प्रकृति वाली याचिकाओं को अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत करने का निर्देश दिया गया है, जिससे सभी पक्षों की ओर से बिंदुवार जवाब और हलफनामे दाखिल किए जा सकें।
- CCTV फुटेज और डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने का सख्त निर्देश
दिल्ली में हुए प्रदर्शनों और पुलिस कार्रवाई के संदर्भ में अदालत ने जांच एजेंसियों को कड़ा निर्देश दिया है कि वे प्रदर्शनों से जुड़े सभी उपलब्ध CCTV फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निजी पक्षों के पास भी घटनाक्रम से जुड़े कोई प्रामाणिक साक्ष्य हैं, तो वे उन्हें अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
इसके अलावा, राजधानी दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी किए गए निषेधाज्ञा आदेशों का पूरा रिकॉर्ड भी केंद्र सरकार से तलब किया गया है।
- राहुल गांधी और SIR मामले में 27 अक्टूबर को सुनवाई
निर्वाचन आयोग के SIR अभियान और उससे जुड़े विवादों को लेकर दायर याचिकाओं पर अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। इन याचिकाओं में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मामले भी शामिल हैं। अदालत ने इन मामलों को पूर्व से लंबित याचिकाओं के साथ संबद्ध करने का आदेश दिया है। इसी कड़ी में शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत की याचिका पर विचार करते हुए अदालत ने उनकी टिप्पणियों के संदर्भ में स्पष्टीकरण की शर्त रखी है।
- महिला पत्रकार की सुरक्षा और BNSS की संवैधानिक वैधता
कथित उत्पीड़न से जुड़ी एक महिला पत्रकार की शिकायत पर अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया कि उनके खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक या सख्त कदम न उठाया जाए। इस प्रकरण पर सुनवाई 5 नवंबर को होगी और केंद्र सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा गया है। वहीं, BNSS की धारा 172 की संवैधानिक वैधता और धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अदालत ने 19 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है।
Also Read- Fatehpur BSP Decline: कभी जिले की 5 सीटों पर था एकछत्र राज, अब सियासी वजूद बचाने को जूझ रही बसपा
What's Your Reaction?





