दिल्ली में पुरानी गाड़ियां जब्त: 10 साल पुरानी डीजल, 15 साल पुरानी पेट्रोल बिना नोटिस स्क्रैप होंगी
दिल्ली परिवहन विभाग ने 14 फरवरी 2026 को शनिवार को एक सार्वजनिक सूचना जारी की है। इस सूचना में कहा गया है कि दिल्ली में 10 साल से अधिक पुरानी डीजल वाहन और 15
- परिवहन विभाग की सख्ती: सार्वजनिक स्थानों पर खड़ी पुरानी गाड़ियां भी बिना सूचना जब्त
- 10-15 साल पुरानी गाड़ियां अलर्ट: दिल्ली में सड़क या पार्किंग में मिली तो सीधे स्क्रैप
दिल्ली में रहने वाले वाहन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की गई है, जहां परिवहन विभाग ने 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को बिना पूर्व सूचना के जब्त करने और स्क्रैप करने की कार्रवाई तेज करने का ऐलान किया है। यह सार्वजनिक सूचना शनिवार को जारी की गई, जो वायु प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से उठाया गया कदम है।
दिल्ली परिवहन विभाग ने 14 फरवरी 2026 को शनिवार को एक सार्वजनिक सूचना जारी की है। इस सूचना में कहा गया है कि दिल्ली में 10 साल से अधिक पुरानी डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल वाहन एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल्स (End-of-Life Vehicles - ELV) की श्रेणी में आते हैं। ये वाहन BS-III और उससे नीचे उत्सर्जन मानकों वाले हैं।
सूचना के अनुसार, ऐसे कोई भी वाहन जो दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर चलते हुए या खड़े पाए जाते हैं, उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर लिया जाएगा। जब्ती के बाद इन वाहनों को कानून के अनुसार स्क्रैप कर दिया जाएगा। यह कार्रवाई सड़क पर चल रही गाड़ियों के साथ-साथ पार्किंग या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खड़ी गाड़ियों पर भी लागू होगी।
यह कदम सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों के अनुपालन में उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया था। NGT ने भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऐसे वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के निर्देश दिए थे। दिल्ली सरकार ने इन आदेशों का पालन करते हुए पुरानी गाड़ियों को डी-रजिस्टर करने और स्क्रैप करने की प्रक्रिया शुरू की है।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थान में खड़ी गाड़ियां भी सुरक्षित नहीं हैं। इसमें सड़क किनारे, सार्वजनिक पार्किंग, आवासीय कॉम्प्लेक्स की साझा पार्किंग आदि शामिल हैं। विभाग ने कहा है कि वाहन मालिकों को पहले से चेतावनी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नियम पहले से लागू हैं। यह अभियान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए तेज किया जा रहा है। दिल्ली में पिछले वर्षों में पुरानी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाए गए थे, जिसमें 2023 में 22,397 और 2024 में 39,273 वाहन जब्त और स्क्रैप किए गए थे। विभाग अब और सख्ती से कार्रवाई कर रहा है।
सूचना में BS-III और नीचे के उत्सर्जन मानकों वाले ELV पर विशेष जोर दिया गया है। ऐसे वाहन दिल्ली में चलाने या सार्वजनिक स्थान पर रखने पर प्रतिबंधित हैं। विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और पुरानी गाड़ियों को NCR से बाहर ले जाएं या स्क्रैप कराएं। यह सार्वजनिक सूचना प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार की चल रही मुहिम का हिस्सा है। परिवहन विभाग ने कहा है कि विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, MCD और अन्य एजेंसियां शामिल होंगी।
पुरानी गाड़ियों के मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी वाहनों की स्थिति जांचें। यदि वाहन 10 साल (डीजल) या 15 साल (पेट्रोल) से अधिक पुराना है, तो उसे सार्वजनिक स्थान पर न छोड़ें। नियम न मानने पर जब्ती और स्क्रैपिंग होगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग ने पहले से जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का फैसला किया है।
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