दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने अमीरा प्योर फूड्स के चेयरमैन और डायरेक्टर को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया, 125 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के आदेश। 

राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन करन ए चनाना और ऑल टाइम डायरेक्टर अनीता डैंग को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक

Feb 12, 2026 - 12:07
 0  3
दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने अमीरा प्योर फूड्स के चेयरमैन और डायरेक्टर को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया, 125 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के आदेश। 
दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने अमीरा प्योर फूड्स के चेयरमैन और डायरेक्टर को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया, 125 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के आदेश। 
  • अमीरा प्योर फूड्स के दो प्रमोटर भगोड़ा घोषित, कोर्ट ने 125 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश
  • फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित होने पर संपत्ति जब्त, अमीरा फूड्स केस में कोर्ट का फैसला
  • बैंक फ्रॉड मामले में दो बिजनेसमैन को भगोड़ा घोषित किया, 125 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के आदेश

राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन करन ए चनाना और ऑल टाइम डायरेक्टर अनीता डैंग को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया है। कोर्ट ने कंपनी से जुड़ी करीब 123.85 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। यह फैसला बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है। दोनों आरोपी फरार हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

अमीरा प्योर फूड्स के प्रमोटरों पर बैंक से धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपये का लोन लेकर गबन करने का आरोप है। ईडी ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने दोनों को FEO घोषित करते हुए संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। संपत्ति में कंपनी के शेयर, बैंक बैलेंस और अन्य एसेट्स शामिल हैं। यह कार्रवाई बैंक फ्रॉड केस में हुई है जहां कंपनी ने लोन का दुरुपयोग किया।

कोर्ट ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के प्रावधानों के तहत फैसला सुनाया। आरोपी फरार होने के कारण जांच में शामिल नहीं हुए। ईडी की जांच में पाया गया कि कंपनी ने बैंक से लिया लोन गबन किया। संपत्ति जब्त होने से केंद्र सरकार को मिलेगी और पीड़ितों को मुआवजा देने में उपयोग हो सकती है। दोनों आरोपी विदेश भाग चुके हैं और भारत में नहीं हैं। अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली आधारित राइस कंपनी है। चेयरमैन करन ए चनाना और डायरेक्टर अनीता डैंग कंपनी के प्रमोटर हैं। ईडी ने बैंक फ्रॉड केस में जांच शुरू की थी। कंपनी पर बैंक से करोड़ों रुपये का लोन लेकर गबन करने का आरोप लगा।

ईडी ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट में आवेदन दिया। कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया। कोर्ट ने कंपनी से जुड़ी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। संपत्ति की वैल्यू करीब 123.85 करोड़ रुपये बताई गई है। यह फैसला 11 फरवरी 2026 के आसपास आया। आरोपी फरार हैं और समन पर पेश नहीं हुए। एक्ट के तहत FEO घोषित होने पर संपत्ति जब्त हो जाती है। संपत्ति केंद्र सरकार के पास जाती है। केस बैंक फ्रॉड से जुड़ा है जहां कंपनी ने लोन का दुरुपयोग किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज किया। जांच में आरोपी विदेश भाग चुके हैं। कोर्ट ने संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया ताकि पीड़ित बैंकों को मुआवजा मिल सके। यह एक्ट 2018 में लागू हुआ था।

Also Read- प्रवर्तन निदेशालय ने ट्रांस-अरुणाचल हाईवे मुआवजा घोटाले में की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 2.2 करोड़ रुपये नकद जब्त।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow